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मध्यप्रदेश फ्री रजिस्ट्री योजना 2026
पात्र ग्रामीण मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री से जुड़ी जरूरी जानकारी — पात्रता, दस्तावेज, प्रक्रिया और ताजा अपडेट एक ही जगह।
ध्यान दें: यह सुविधा केवल योजना के नियमों के अनुसार पात्र संपत्तियों पर लागू है।
इस लेख में क्या जानेंगे?
पात्रता
किन ग्रामीण संपत्ति धारकों को लाभ मिल सकता है।
दस्तावेज
आधार, समग्र आईडी और संपत्ति रिकॉर्ड जैसी जरूरी जानकारी।
प्रक्रिया
पटवारी से लेकर सारा और संपदा प्रणाली तक के चरण।
मध्यप्रदेश फ्री रजिस्ट्री योजना 2026: मध्यप्रदेश सरकार ग्रामीण आबादी क्षेत्र की पात्र निजी संपत्तियों के अधिकार अभिलेखों का पंजीयन कराने के लिए “स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026” चला रही है। इसके साथ पात्र पट्टाधारकों की पक्की रजिस्ट्री के लिए “मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना” के नाम से भी अभियान चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य पात्र ग्रामीण परिवारों को मकान या प्लॉट का पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें संपत्ति पर कानूनी अधिकार का प्रमाण मिले।
योजना की ताजा जानकारी – 5 नवंबर 2026
- प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 50 लाख निजी संपत्तियों के निःशुल्क पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है।
- 1 नवंबर 2026 तक 12,87,252 संपत्तियों का पंजीयन पूरा होने की जानकारी सरकार की समीक्षा बैठक के बाद प्रकाशित हुई।
- 15 नवंबर 2026 तक 20 लाख पंजीयन पूरे करने का लक्ष्य बताया गया है।
- 6 नवंबर 2026 (धनतेरस) को मंत्री, सांसद और विधायक गांवों में जाकर पात्र लोगों की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कराने में सहयोग करेंगे।
- सरकार ने बताया है कि पात्र संपत्तियों के पंजीयन पर लागू स्टाम्प शुल्क और पंजीयन खर्च सरकार वहन करेगी।
योजना का उद्देश्य
ग्रामीण आबादी क्षेत्र में मकान या प्लॉट के अधिकार अभिलेख रखने वाले पात्र लोगों को पंजीकृत दस्तावेज उपलब्ध कराना, संपत्ति के अधिकार को स्पष्ट करना और जरूरत पड़ने पर संपत्ति के आधार पर बैंक ऋण जैसी वित्तीय सुविधा प्राप्त करने में मदद करना इस अभियान का उद्देश्य है।
किसे मिलेगा फ्री रजिस्ट्री का लाभ?
- मध्यप्रदेश के ग्रामीण आबादी क्षेत्र में स्थित पात्र निजी मकान या प्लॉट के अधिकार अभिलेख जिनके नाम तैयार हैं।
- स्वामित्व योजना/आबादी सर्वे के अंतर्गत तैयार निजी अधिकार अभिलेख वाले पात्र संपत्ति धारक।
- ग्रामीण क्षेत्र में मकान या प्लॉट का वैध पट्टा रखने वाले वे पात्र लोग जिनकी पक्की रजिस्ट्री अभी नहीं हुई है; इनका मामला मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के नियमों के अनुसार जांचा जाएगा।
महत्वपूर्ण: केवल जमीन या मकान का होना पर्याप्त नहीं है। संपत्ति का सरकारी रिकॉर्ड, अधिकार अभिलेख/पट्टा, भूमि की पहचान और संबंधित विभाग द्वारा पात्रता की पुष्टि जरूरी है। हर कृषि भूमि, शहरी कॉलोनी के प्लॉट या हर निजी संपत्ति पर यह योजना स्वतः लागू नहीं होती। अंतिम पात्रता स्थानीय राजस्व एवं पंजीयन अधिकारियों से ही जांचें।
कौन-कौन से दस्तावेज और जानकारी तैयार रखें?
- आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर।
- समग्र आईडी और आवश्यक ई-केवाईसी।
- आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख/स्वामित्व कार्ड, यदि जारी हुआ हो।
- मकान या प्लॉट का पट्टा अथवा उपलब्ध पुराने संपत्ति दस्तावेज।
- भूमि/प्लॉट की पहचान और लैंड लिंकिंग से संबंधित जानकारी।
- परिवार/संपत्ति धारक का सही नाम और अन्य विवरण, ताकि रिकॉर्ड में त्रुटि न रहे।
फ्री रजिस्ट्री की प्रक्रिया कैसे होगी?
- पहला चरण: अपने गांव के पटवारी से संपर्क करके पता करें कि आपके मकान या प्लॉट का अधिकार अभिलेख तैयार है या नहीं।
- दूसरा चरण: समग्र आईडी की ई-केवाईसी और संपत्ति/आबादी भूखंड की लैंड लिंकिंग की स्थिति जांचें।
- तीसरा चरण: संबंधित अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड और पात्रता का सत्यापन कराया जाएगा।
- चौथा चरण: योजना की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ‘सारा’ ऐप/प्रणाली में निष्पादन की कार्रवाई की जाएगी।
- पांचवां चरण: पंजीयन अधिकारी ‘संपदा’ प्रणाली के माध्यम से दस्तावेज का पंजीयन करेंगे।
- छठा चरण: पंजीयन पूरा होने पर रजिस्ट्री/पंजीकृत दस्तावेज की प्रति प्राप्त करें और नाम, संपत्ति विवरण तथा अन्य प्रविष्टियां जांच लें।
कहां संपर्क करें?
सबसे पहले अपने गांव के पटवारी से अधिकार अभिलेख और लैंड लिंकिंग की स्थिति पूछें। जरूरत पड़ने पर ग्राम पंचायत सचिव, तहसील कार्यालय, तहसीलदार/नायब तहसीलदार या संबंधित उप-पंजीयक कार्यालय से संपर्क करें। शिविर की तारीख और स्थान की पुष्टि ग्राम पंचायत या तहसील से अवश्य करें।
क्या रजिस्ट्री के लिए कोई पैसा देना होगा?
योजना के अंतर्गत पात्र संपत्तियों के पंजीयन पर सरकार द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क और पंजीयन शुल्क/व्यय वहन किए जाने की जानकारी दी गई है। फिर भी किसी व्यक्ति को नकद भुगतान करने से पहले संबंधित पंजीयन अधिकारी से लिखित/आधिकारिक पुष्टि लें। किसी अनधिकृत एजेंट को पैसे न दें और रसीद के बिना भुगतान न करें।
जरूरी तारीखें और वर्तमान स्थिति
प्रारंभिक ग्राम पंचायत शिविर 17–19 सितंबर, 24–26 सितंबर और 1–3 अक्टूबर 2026 को निर्धारित किए गए थे। ये चरण पूरे हो चुके हैं। 2 नवंबर 2026 को प्रकाशित समीक्षा जानकारी के अनुसार 6 नवंबर को विशेष रूप से गांवों में पात्र रजिस्ट्री पूरी कराने का अभियान प्रस्तावित है। यदि आपके गांव में पहले शिविर नहीं लगा या आपका काम बाकी है, तो पटवारी/तहसील कार्यालय से अगली प्रक्रिया और उपलब्ध शिविर की जानकारी लें। अभियान आगे भी जारी रहने की बात सरकार की समीक्षा के बाद प्रकाशित हुई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
1. क्या मध्यप्रदेश में मकान की रजिस्ट्री बिल्कुल मुफ्त है?
केवल योजना के नियमों के तहत पात्र ग्रामीण आबादी संपत्ति/पट्टे की रजिस्ट्री का खर्च सरकार वहन करेगी। सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए यह सुविधा नहीं है।
2. क्या शहर में बने मकान या प्लॉट की भी फ्री रजिस्ट्री होगी?
यह अभियान मुख्य रूप से ग्रामीण आबादी क्षेत्र की पात्र संपत्तियों के लिए है। शहरी संपत्ति को स्वतः पात्र न मानें।
3. मेरे पास पट्टा है, लेकिन रजिस्ट्री नहीं है। क्या लाभ मिलेगा?
ग्रामीण क्षेत्र में वैध पट्टा रखने वाले पात्र व्यक्ति मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के अंतर्गत जांच करवा सकते हैं। पट्टा और संपत्ति रिकॉर्ड लेकर पटवारी या तहसील कार्यालय जाएं।
4. क्या आवेदन ऑनलाइन करना होगा?
अभियान की प्रक्रिया में ‘सारा’ और ‘संपदा’ डिजिटल प्रणालियों का उपयोग बताया गया है। हितग्राही को अपने स्तर पर अनधिकृत वेबसाइट पर फॉर्म भरने या शुल्क देने की जरूरत नहीं है; स्थानीय अधिकारी से सही प्रक्रिया की पुष्टि करें।
आधिकारिक जानकारी और उपयोगी लिंक
- मध्यप्रदेश ई-सेवा पोर्टल
- मध्यप्रदेश ऑनलाइन सेवाएं
- योजना की 2 नवंबर 2026 की समीक्षा और 6 नवंबर अभियान संबंधी समाचार
- स्वामित्व अधिकार अभिलेख योजना और पंजीयन प्रक्रिया की जानकारी
अस्वीकरण: यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और प्रकाशित समाचारों के आधार पर सामान्य जन-जागरूकता के लिए तैयार किया गया है। पात्रता, शुल्क और दस्तावेजों की अंतिम पुष्टि मध्यप्रदेश राजस्व विभाग तथा पंजीयन विभाग के संबंधित अधिकारी से करें। सरकारी नियमों/निर्देशों में बदलाव संभव है।